कार बेचने से पहले कर लें यह जरूरी काम, नहीं तो पड़ सकते हैं मुश्किल में
अदालत ने आदेश में कहा है कि अगर कागजों में मालिकाना हक नहीं बदलवाया जाता है और वाहन से दुर्घटना हो जाती है तो जुर्माना उसी व्यक्ति को देना होगा, जिसके नाम पर आरटीओ में वह गाड़ी चढ़ी हुई है। यानी अगर आपने गाड़ी बेचने के बाद भी गाड़ी के कागजों में नाम नहीं बदलवाया है तो गाड़ी का एक्सीडेंट होने पर आपको जिम्मेदार माना जाएगा। जुर्माना भी आपको चुकाना होगा। लिहाजा यह जरूरी हो जाता है कि आप कार के कागजों में मालिक का नाम बदलवाएं और RTO में जाकर चेक भी करें कि गाड़ी के कागजों पर नए मालिक का नाम चढ़ा है कि नहीं।
अगर कार बेचने वाला व्यक्ति बिक्री से जुड़ी पूरी जानकारी के साथ न्यायालय से एक शपथ पत्र हासिल करता है तो उसके लिए अच्छा रहेगा। इसके अलावा वाहन बेचने की पूरी प्रक्रिया के दौरान विक्रेता के पास वैध बीमा होना चाहिए। इससे इस प्रक्रिया के दौरान होने वाली किसी भी वित्तीय देनदारी से निपटने में मदद मिलती है।



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