बाइक पर बच्चे को बैठाने के दौरान भूलकर भी न करें ये गलती, लग सकता है तगड़ा जुर्माना


 अगर आप अपनी मोटरसाइकिल या स्कूटर पर अपने बच्चों सहित पूरे परिवार को लेकर सफर करते हैं तो सावधान हो जाएं, क्योंकि अब ऐसा करना आपकी जेब पर काफी भारी पड़ सकता है। नए ट्रैफिक नियम के तहत आपका चालान कट सकता है। अगर आप अपने दोपहिया वाहन पर दो लोगों के अलावा चार साल से अधिक उम्र के बच्चे को बैठाते हैं तो आपको भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है। ऐसे में आपको सलाह दी जाती है कि यातायात नियमों का पालन करें और सुरक्षित रहें। 


दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को तीसरी सवारी में गिना जाता है। ऐसे में यदि आप दो लोग बाइक पर जा रहे हैं और साथ में कोई बच्चा भी है जिसकी उम्र चार साल से ज्यादा है तो आपका चालान कट सकता है। इसके साथ ही यदि सिंगल व्यक्ति चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चे को बाइक या स्कूटर पर बैठा कर ले जा रहा है तो उसे हेलमेट पहनाना जरूरी है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा नहीं करता है तो उसपर सेक्शन 194A के तहत 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जा सकता है।


अगर आपके बच्चे दोपहिया वाहन खरीदने की जिद कर रहे हैं तो ध्यान रहे कि देश में दो लेवल पर लाइसेंस दिया जाता है जिसमें पहला 16 से 18 साल तक का है और दूसरा लेवल 18 से ज्यादा उम्र के बच्चों के लिए है। इसमें 16 से 18 साल तक के बच्चे केवल बिना गियर बाले बाइक और स्कूटर को चला सकते हैं और इसका इंजन मैक्सिमम 50cc का होना चाहिए। वहीं 18 साल से ज्यादा उम्र के लिए इस तरह की कोई शर्त नहीं है।

Post a Comment

أحدث أقدم