सरकार ने बाजारों के लिए जारी की नई गाइडलाइन, जानिए क्या हैं नए नियम

कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बाजारों के संचालन के लिए दिशानिर्देशों का एक नया सेट जारी किया है। इसमें मास्क न पहनने पर फाइन लगाया जाएगा। अगर कोरोना के मामले बढ़ते हैं तो मार्केट एक दिन छोड़कर खोला जाएगा, जरूरी पड़ने पर मार्केट को पूरी तरह बंद किया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि उन लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए डिस्काउंट दिया जाए जो पीक आवर के अलावा शॉपिंग करते हैं।

एसओपी में कहा गया है कि कंटेनमेंट जोन में बाजार बंद रहेंगे। वह दुकान मालिक और कर्मचारी जो कंटेनमेंट जोन में रहते हैं उन्हें दुकान पर आने की मनाही होगी। एसओपी के अनुसार, मार्केटप्लेस में कोरोना गाइडलाइन का पालन हो इसका ध्यान मार्केट एसोसिएशन्स रखेगा। निगरानी के लिए प्रत्येक बाजार के लिए एक उप-समिति का निर्माण शामिल है।

गृह मंत्रालय के निर्देशों में आगे कहा गया है कि बाजारों और पार्किंग स्थलों के प्रवेश बिंदुओं पर सरकार द्वारा अनुमोदित दरों पर मास्क वितरण मशीने लगाई जाएंगी। पैर से संचालित नल और संपर्क रहित साबुन डिस्पेंसर और हाथ धोने की व्यवस्था की जाएगी। गाइडलाइन में यह भी कहा गया है कि मार्केट के एंट्री और एग्जिट प्वाइंट पर थर्मल स्कैनर लगाए जाएंगे।

गृह मंत्रालय का कहना है कि बाजारों में भारी संख्या में लोग जाते हैं। एसओपी का पालन न करने से बड़ी संख्या में कोरोना वायरस फैल सकता है। गाइडलाइन में सुझाव दिया गया है कि वह एजेंसिया को इस माहौल में भी बेहतर क्राउड मैनेजमेंट कर रही हैं उनसे सीखा जाए। पार्किंग की संख्या लिमिटेड की जाए और वाहनों की एंट्री को कम किया जाए। दुकान के अंदर जाने वाले हर कर्मचारी और ग्राहक को को एंट्री प्वाइंट पर थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना पड़ेगा। बिना मास्क के किसी भी व्यक्ति को एंट्री नहीं दी जाएगी।

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