आयकर विभाग ने आईटीआर भरने की समयसीमा बढ़ाने की यह जानकारी दी है। रिटर्न भरने की पहले समयसीमा 31 जुलाई थी, लेकिन कोरोना काल में तमाम अड़चनों को देखते हुए इसे पहले 31 नवंबर किया गया और फिर बढ़ाकर 31 दिसंबर तक कर दिया गया। हालांकि जिन कंपनियों के आईटीआर का ऑडिट अनिवार्य है, उनके लिए पहले ही समयसीमा 31 जनवरी तक थी, इसे बढ़ाकर 15 फरवरी तक कर दिया गया है। कंपनियों के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अक्टूबर से बढ़ाकर 30 नवंबर किया गया था। उसके बाद इसे बढ़ाकर 31 जनवरी, 2021 किया गया था।
अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि सीजीएसटी कानून के तहत वित्तीय वर्ष 2019-20 का सालाना रिटर्न भरने की समयसीमा बढ़ाकर 28 फरवरी 2021 कर दी गई है। बोर्ड का कहना है कि करदाताओं की कोरोना काल में तमाम कठिनाइयों को देखते हुए यह अवधि एक बार फिर बढ़ाई गई है। प्रत्यक्ष कर समाधान से जुड़ी विवाद से विश्वास योजना के तहत घोषणापत्र देने की अंतिम तारीख भी 31 दिसंबर से बढ़ाकर 31 जनवरी कर दी गई है।
वित्त वर्ष 2019-20 (आकलन वर्ष 2020-21) के लिए 29 दिसंबर तक कुल 4.54 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए हैं। पिछले साल तुलनात्मक अवधि तक 4.77 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। बिना विलंब शुल्क के वित्त वर्ष 2018-19 (आकलन वर्ष 2019-20) के लिए अंतिम तिथि तक 5.65 करोड़ आयकर रिटर्न दाखिल किए गए थे। पिछले साल आयकर रिटर्न दाखिल करने की तारीख को 31 अगस्त, 2019 तक बढ़ाया गया था।
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