स्कूल-कॉलेज खोलने को लेकर सरकार ने जारी की गाइडलाइन, अब पैरेंट्स लेगें ये बड़ा निर्णय


पिछले कई महीनों से पूरे देश में स्कूल-कॉलेज बंद हैं। इन्हें खोलने के लिए लगातार कोशिशें की जा रही हैं। ऑनलाइन लर्निंग से लेकर शारीरिक रूप से स्टूडेंट्स की उपस्थिति स्कूलों में दर्ज कराने के लिए व्यवस्था बनाए जाने पर विचार किया जा रहा है। इसी बीच गृह मंत्रालय ने अनलॉक 5.0 के लिए गाइडलाइन्स जारी कर दी है। इस रिवाइज्ड गाइडलाइन्स के तहत पूरे देश में स्कूलों को 15 अक्टूबर से ग्रेडेड तरीके से खोला जाएगा। स्कूल और कॉलेजों को खोलने का फैसला परिस्थिति का अनुमान लगाने के बाद स्कूल या कॉलेज के मैनेजमेंट की सलाब से लिया जाएगा। खास बात है कि स्कूलों में अटेंडेंस को अनिवार्य नहीं बनाया जाएगा।

वहीं कॉलेजों को खोलने के लिए शिक्षा विभाग के उच्च शिक्षा विभाग को इसके बारे में फैसला लेने की अनुमति दी गई है। जमीनी हकीकत के बारे में पता लगाने के बाद कॉलेजों को खोलने का फैसला लिया जाएगा। कॉलेज और स्कूल दोनों के लिए ऑनलाइन लर्निंग मोड को वरीयता दी जाएगी। ये हैं कंप्लीट गाइडलाइन्स-


जारी नई गाइडलाइन में राज्य सरकारों को स्कूल कॉलेज खोलने की रियायत दी गई है। राज्य सरकारे हालात को देखते हुए स्कूल कॉलेज को खोलने के बारे मे 15 अक्टूबर 2020 के बाद निर्णय ले सकेंगे। हालांकि राज्य सरकार निर्णय लेने से पहले स्कूलों/संस्थान प्रबंधनों के साथ परामर्श करेंगी और संस्थानों को दिशा निर्देशों और शर्तों का पालन करना होगा।

ऑनलाइन एजुकेशन/डिस्टेंस लर्निंग की प्रक्रिया यू ही जारी रहेगीऔर इसे भविष्य के लिए और कारगर बनाने के लिए लगातार प्रोत्साहित किया जाएगा। गाइडलाइन में यह भी कहा गया कि यदि कोई स्कूल ऑनलाइन क्लासेस चला रहा और छात्र स्कूल नहीं आना चाहता तो उसे इसके लिए छूट दी जाए।


कोरोना वायरस महामारी के बीच अनलॉक के पांचवे चरण मे यदि कोई छात्रों स्कूल जाना चाहता है तो अभिभावकों की लिखित सहमति लेना छात्र के लिए आवशयक होगा। इसके लिए शिक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की जाने वाली SOP तैयार करेंगे। अभिभावक ही इस बारे में निर्णय करेंगे कि छात्र स्कूल जाएगा या नहीं यदि छात्र के पास सहमति पत्र नहीं होगा तो प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

उच्च शिक्षा विभाग और शिक्षा मंत्रालय कॉलेज/उच्च शिक्षा संस्थान को दोबारा खोलने के लिए गृह मंत्रालय से परामर्श लेना जरूरी होगा।

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