आज से बदल गए ये नियम, आपकी जेब पर भी होगा असर


कोरोना महामारी के बीच कई नये नियम लागू किए गए, जिन्हें कई बार बदला गया। आज एक सितंबर से कई नियम और चीजें बदल गई हैं जिसका सीधा असर आपकी जेब पर होगा। भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) द्वारा घोषित लोन मोरेटोरियम अवधि 31 अगस्त को खत्म हो गई है। यानी वेतन कटौती और नौकरी गंवाने वाले लोगों को बड़ा झटका अब आने वाले दिनों में लगेगा। इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर, एयरलाइन किराया आदि से जुड़े नियम भी बदल गए हैं। आइए जानते हैं आज 1 सितंबर से किन नियमों में बदलाव हो गया है जिसका सीधा असर आपकी जेब पर दिखेगा।

मोरेटोरियम अवधि खत्म, जेब पर बढ़ेगा EMI का बोझ
कोरोनाकाल में लोगों को ईएमआई जैसे बड़े खर्चों से कुछ समय के लिए राहत देने के लिए आरबीआई ने मार्च में मोरेटोरियम अवधि शुरू की थी, जो 31 अगस्त को समाप्त हो गई है। मोरेटोरियम अवधि में लोगों के पास ईएमआई नहीं चुकाने का विकल्प था। ऐसे में ईएमआई फिर से शुरू होने से आपकी जेब पर बोझ बढ़ सकता है। आरबीआई ने ग्राहकों को राहत देने का अधिकार बैंकों को दिया है और इस पर भारतीय स्टेट बैंक व पंजाब नेशनल बैंक की तरफ से अगले हफ्ते फैसला आने की संभावना है।


GST भुगतान में देरी, तो देना होगा ब्याज
सरकार ने कहा है कि वस्तु एवं सेवा कर (GST) के भुगतान में देरी की स्थिति में एक सितंबर से कुल टैक्स देनदारी पर ब्याज लगाया जाएगा। इस साल की शुरुआत में उद्योग ने जीएसटी भुगतान में देरी पर लगभग 46,000 करोड़ रुपए के बकाया ब्याज की वसूली के निर्देश पर चिंता जताई थी। ब्याज कुल देनदारी पर लगाया गया था।

सिलेंडर की कीमतों में हुआ बदलाव
आज 1 सितंबर से एलपीजी के दाम में बदलाव आया है। तेल कंपनियों (HPCL, BPCL, IOC) ने बिना सब्सिडी वाले गैस सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। अगस्त महीने की तरह बिना सब्सिडी वाले सिलेंडर की कीमत 594 रुपये में स्थिर है। हालांकि, कमर्शियल सिलेंडरों के दाम में 2 रुपये की कटौती की गई है। अब दिल्ली में 19 किलोग्राम वाले रसोई गैस सिलेंडर कीमत 2 रुपये कम होकर 1133.50 रुपये प्रति सिलेंडर हो गई है।


हवाई यात्रा बढ़ा खर्च
1 सितंबर से विमान सेवाएं महंगी हो गई हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 1 सितंबर से घरेलू और अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से उच्च विमानन सुरक्षा शुल्क (ASF) वसूलने का फैसला किया। एएसएफ शुल्क के तौर पर घरेलू यात्रियों से अब 150 के बजाए 160 रुपए वसूला जाएगा, वहीं अंतरराष्ट्रीय यात्रियों से 4.85 डॉलर के बदले 5.2 डॉलर वसूला जाएगा। यानी अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा करने पर करने  40 रुपये ज्यादा देने होंगे।

फास्टैग होने पर ही मिलेगा डिस्काउंट
केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय के नए नियम के अनुसार 24 घंटे के अंदर किसी भी स्थान से वापस आने पर टोल टैक्स में छूट सिर्फ उन्हीं गाड़ियों को मिलेगी, जिनमें फास्टैग लगा होगा। अभी तक यह सुविधा सभी के लिए थी, लेकिन अब टोल टैक्स का कैश भुगतान करने वालों को यह छूट नहीं मिलेगी।

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