महामारी के इस दौर में अगर धंधे की बात की जाए तो ज्यादातर मंदा है। लेकिन, एक बिजनेस ऐसा है, जहां कमाई भरपूर है. दवाओं का बिजनेस। खासकर सरकारी गारंटी के साथ कम दाम पर दवाएं मिलें तो कोई क्यों ले? यही वजह है कि सरकार की प्रधानमंत्री जन औषधि योजना (PMJAY) सफल रही। देशभर के ज्यादातर इलाकों में लोगों ने इसे बिजनेस मॉडल के तौर देखा और जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन किया। आप भी अगर अपना कारोबार की तलाश में हैं तो सरकार की इस योजना का फायदा उठा सकते हैं। इसमें हर महीने अच्छी कमाई भी है।
1. कौन खोल सकता है PMJAY के तहत स्टोर ?
- कोई भी व्यक्ति या कारोबारी, अस्पताल, गैर सरकारी संगठन, फार्मासिस्ट, डॉक्टर, और मेडिकल प्रैक्टिशनर PMJAY के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन कर सकता है।
- PMJAYके तहत SC, ST एवं दिव्यांग आवेदकों को औषधि केंद्र खोलने के लिए 50,000 रुपये मूल्य तक की दवा एडवांस में दी जाती है।
- PMJAYमें प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र के नाम से दवा की दुकान खोली जाती है।
2. PMJAY के लिए कौन से कागजात हैं जरूरी ?
- अगर आप खुद आवेदन कर रहे हैं तो अपने आधार एवं पैन कार्ड की जरूरत होगी।
- अगर कोई गैर सरकारी संगठन (NGO), फार्मासिस्ट, डॉक्टर, और मेडिकल प्रैक्टिशनर जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन करता है तो उसे आधार, पैन, संस्था बनाने का सर्टिफिकेट एवं उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट देना होगा।
- PMJAY के तहत औषधि केंद्र खोलने के लिए आपके पास कम से कम 120 वर्गफीट की जगह होनी चाहिए।
3. PMJAY के तहत आपको क्या लाभ मिलेंगे?
- दवा की प्रिंट कीमत पर 20% तक का मुनाफा।
- दो लाख रुपये तक की एकमुश्त वित्तीय मदद।
- PMJAY के तहत खोले गए जन औषधि केंद्र को 12 महीने की बिक्री का 10% अतिरिक्त इंसेंटिव दिया जायेगा। यह रकम हालांकि अधिकतम 10000 रुपये हर महीने होगी।
- उत्तर पूर्वी राज्य, नक्स्ल प्रभावित इलाके, आदिवासी क्षेत्रों में यह इंसेंटिव 15% हो सकती है. यहां भी रुपये के संदर्भ में यह रकम अधिकतम 15000 रुपये हो सकती है।
योजना के जरिए आप शहर, गांव या कस्बे कहीं पर भी कारोबार कर सकते हैं। जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आवेदन फॉर्म को आप http://janaushadhi.gov.in के लिंक पर जाकर ऑनलाइन डाउनलोड कर सकते हैं। इसे भरने के बाद आपको सीलबंद लिफाफे में निम्नलिखित पते पर भेजना होगा।




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