देश में जारी कोरोना संकट के बीच अगले महीने यानी 1 अक्टूबर से रोजमर्रा की कई चीजें बदलने वाली है। इनमें से कई नियम ऐसे हैं जिनका सीधा असर आप पर पड़ने वाला है। देश में 1 अक्टूबर से अनलॉक-5 की भी शुरुआत हो रही है। 1 अक्टूबर से मोटर वाहन नियम, रसोई गैस, उज्जवला योजना, बैंकिंग समेत कई नियम बदल रहे है। ऐसे में जरूरी है कि आप इनके बारे में पहले से ही जान लें। आइए जानते हैं कि 1 अक्टूबर से क्या-क्या बदलने वाला है…
ड्राइविंग लाइसेंस -RC रखने की टेंशन खत्म!
गाड़ी चलाते समय साथ में RC और ड्राइविंग लाइसेंस जैसे डॉक्युमेंट की हार्ड कॉपी रखने की टेंशन अब खत्म होने वाली है। अब आप वीइकल से जुड़े इन डॉक्युमेंट्स की सिर्फ वैलिड सॉफ्ट कॉपी लेकर गाड़ी चला सकते हैं। जांच के दौरान ये पूरी तरह मान्य होंगे।
ड्राइविंग के दौरान कर सकेंगे मोबाइल का इस्तेमाल
ड्राइविंग के दौरान रूट देखने के लिए अब आप मोबाइल का भी इस्तेमाल कर सकेंगे। 1 अक्टूबर से ये नियम लागू हो जाएंगे। हालांकि मोबाइल या अन्य हैंड हेल्ड डिवाइस का इस्तेमाल सिर्फ रूट देखने के लिए किया जाएगा।
अब पुरानी मिठाई नहीं बेच सकेंगे दुकानदार!
1 अक्टूबर से बाजार में बिकने वाली खुली मिठाइयों के इस्तेमाल की समय सीमा अब कारोबारियों को बतानी होगी। कितने समय तक उसका इस्तेमाल ठीक रहेगा उसकी समयसीमा की जानकारी उपभोक्ताओं को देनी होगी। खाद्य नियामक ने इसे अनिवार्य किया है।
रसोई गैस की कीमतों में हो सकती है कमी
हर महीने की शुरुआत में सरकारी कंपनियां रसोई गैस और प्राकृतिक गैस के दाम को रिवाइज करती है। पिछले महीने यानी सितंबर में 14.2 किलोग्राम और 19 किलोग्राम वाले गैस सिलेंडर के दाम में कमी की गई थी। उम्मीद है कि अक्टूबर में भी रसोई गैस के दाम घट सकते हैं।
फ्री नहीं मिलेगा रसोई गैस का कनेक्शन
प्रधानमंत्री उज्जवला योजना के तहत मुफ्त में गैस कनेक्शन लेने की प्रक्रिया 30 सितंबर 2020 को खत्म हो रही है। रोना संक्रमण की वजह से पहले ही केंद्र सरकार ने पीएम उज्जवला योजना की तारीख को अप्रैल से सितंबर तक बढ़ा दिया था।
विदेश पैसा भेजने पर लगेगा टैक्स
केंद्र सरकार ने विदेश पैसे भेजने पर टैक्स वसूलने से जुड़ा नया नियम बना दिया है। अगर आप विदेश में पढ़ रहे अपने बच्चे के पास पैसे भेजते हैं या किसी रिश्तेदार की आर्थिक मदद करते हैं तो रकम पर 5 फीसदी टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स (टीसीएस) का अतिरिक्त भुगतान करना होगा।
सरसो तेल में मिलावट पर रोक
उपभोक्ताओं को 1 अक्टूबर से अब सरसों का शुद्ध तेल मिलेगा। सरकार ने सरसों तेल में किसी अन्य तेल की मिलावट पर रोक लगा दी है। विशेषज्ञ बताते हैं कि सरकार के इस फैसले से उपभोक्ताओं के साथ-साथ सरसों उत्पादक किसानों को भी फायदा होगा। बता दें कि सरसों तेल में चावल की भूसी यानी राइस ब्रान तेल, पाम तेल या अन्य किसी सस्ते खाद्य तेल की मिलावट की जाती है।
टीवी खरीदना हो सकता है महंगा
1 अक्टूबर से टेलीविजन खरीदना भी महंगा हो जाएगा। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, केंद्र सरकार सरकार ने टीवी के विनिर्माण में उपयोग होने वाले ओपन सेल के आयात पर 5 फीसदी सीमा शुल्क बहाल करने का फैसला किया है। इसके लिए सरकार ने एक साल की छूट दी थी, जो 30 सितंबर को खत्म हो रही है।
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