सिंह ने इस याचिका में आरोप लगाया है कि सिंधिया ने नामांकन में शपथ पत्र में गलत जानकारियां दी थीं। उनके वकील संजय अग्रवाल और अनुज अग्रवाल ने बताया कि इस याचिका में कहा गया है कि सिंधिया ने राज्यसभा के लिए दाखिल अपने नामांकन के दौरान शपथ पत्र में गलत जानकारियां दी और तथ्यों को छिपाया।
याचिका में कहा गया है कि सिंधिया ने अपने ऊपर भोपाल में पहले से दर्ज अपराधिक प्रकरण की जानकारी शपथ पत्र में नहीं दी। यह कानूनन गलत है और सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेशों के विपरीत है। गोविंद सिंह ने कहा कि सिंधिया का निर्वाचन रद्द होना चाहिए क्योंकि उन्होंने तथ्यों को छिपाकर शपथ पत्र प्रस्तुत किया है।
डॉ गोविंद सिंह का कहना है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का राज्यसभा चुनाव शून्य घोषित किया जाना चाहिए। हाई कोर्ट में चुनाव याचिका दायर हो चुकी है। इस मामले पर अब जल्द ही सुनवाई होगी।

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