आज से ट्रैफिक नियम तोड़ना मतलब भारी जुर्माना, अब पहले से कई गुना ज्यादा होगा जुर्माना


ट्रैफिक नियमों को लेकर आज यानि 1 सितंबर 2019 से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम लागू हो जाएगा, जिसके बाद आपको यातायात नियम तोड़ने पर भारी भरकम जुर्माना भरना पड़ेगा। 1 सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम के 63 उपबंध लागू हो जाएंगे। अब शराब पीकर गाड़ी चलाने, ओवरस्पीड, ओवरलोडिंग आदि में कई गुना अधिक जुर्माना देना होगा। कहीं से भी ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन कर सकेंगे। वहीं सड़क निर्माण में गड़बड़ी के कारण एक्सीडेंट होने पर कंपनी या ठेकेदार पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

1. पुराने एक्ट के मुताबिक शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 2000 रुपए का जुर्माना लगता था लेकिन अब ऐसा करने पर 10000 रुपए का जुर्माना देना होगा। वहीं इमजेंसी वाहनों जैसे एंबुलेंस, फायर ब्रिगेड और पीसीआर का रास्ता रोकना भारी पड़ सकता है।

2. बिना ड्राइविंग लाइसेंस गाड़ी चलाने पर 500 रुपये बढ़ा कर 5 हजार रुपये। बिना सीटबेल्ट ड्राइविंग करने पर 100 रुपये से बढ़ा कर 1000 रुपये जुर्माना लगेगा। इसके अलावा लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए एक साल पहले ही आवेदन करना होगा।

3. स्पीड लिमिट पार करने पर 400 रुपये की जगह 1,000 से 2,000 रुपये का चालान कटेगा।

4. बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाने पर 100 रुपये की जगह 1000 रुपये का चालान कटेगा।

5. मोबाइल पर बात करते हुए ड्राइविंग करने पर 1,000 रुपये की जगह 5,000 रुपये तक फाइन लगेगा।

6. जहां हिट एंड रन मामले में पहले सरकार पीड़ित परिवार को 25,000 रुपये देती थी वहीं अब इस रकम को बढ़ाकर 2 लाख रुपये कर दिया गया है।

7. अगर कोई नाबालिक वाहन से एक्सीडेंट करता है तो उसपर Juvenile Justice Act के तहत कार्रवाई होगी। उसके पेरेंट्स या वाहन के मालिक को जिम्मेदार माना जाएगा और वाहन का रजिस्ट्रेशन भी रद्द कर दिया जाएगा।

8. हादसे में घायलों की मदद करेंगे, उन पर कोई सिविल या क्रिमिनल मुकदमा मामला नहीं चलेगा। उन्हें पुलिस या मेडिकल स्टाफ से अपनी पहचान छुपाने का विकल्प मिलेगा।

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