दरअसल, राजस्थान निवासी एक ट्रक मालिक के ट्रक को बीते पांच सितंबर को ओवरलोडिंग के चलते पकड़ा गया था, जिसके बाद ओवरलोडिंग के लिए उसका 1,41,700 रुपये का चालान काटा गया।
इसके बाद ट्रक के मालिक ने बीते 9 सितंबर को रोहिणी जिला अदालत में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट- 04 (नॉर्थ-वेस्ट) के समक्ष जाकर जुर्माने की राशि का भुगतान किया। ट्रक के मालिक भगवान राम की तरफ से जुर्माने की राशि अदालत में जमा कराई।
Delhi: A truck owner from Rajasthan paid challan amount of Rs 1,41,700 at Rohini court on September 9 for overloading the truck on September 5. pic.twitter.com/2P4G9JqDgR— ANI (@ANI) 10 September 2019
उल्लेखनीय है कि मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 जुलाई माह में संसद में पारित किया गया था, जिसके बाद बढ़े हुए जुर्माने 1 सितंबर से लागू हो गए थे। इसके बाद से ही पुलिस द्वारा यातायात नियमों के उल्लंघन वालों के भारी चालान किए जा रहे हैं, जो सुर्खियों में हैं।



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