नए कानून में ग्रेच्युटी को लेकर सरकार ने बदला नियम, अब पांच साल नहीं इतने दिनों के बाद मिलेगी ग्रेच्युटी!


देश के संगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को मोदी सरकार ने एक बड़ी राहत दी है। दरअसल, सरकार ने श्रम कानून में बदलाव के लिए संसद से एक विधेयक पास करवाया है जिसके तहत कई चीजें बदल गई हैं। इसी में से एक है ग्रेच्युटी का मसला। इस विधेयक के कानून बन जाने के बाद अब कोई कर्मचारी एक साल की नौकरी करने के बाद भी कंपनी से ग्रेच्युटी पाने का हकदार हो जाएगा। पहले यह अवधि पांच साल की थी।


दरअसल, मोदी सरकार ने इस बारे में काफी पहले ही घोषणा कर दी थी, लेकिन अब संसद से विधेयक पास हो जाने के बाद इसका रास्ता साफ हो गया है। अब जल्द ही यह कानून बन जाएगा। इसके बाद अगर कोई कर्मचारी किसी कंपनी में एक साल की सेवा के बाद नौकरी छोड़ देता है तो भी उसे ग्रेच्युटी मिलेगी। पहले यह नियम पांच साल के लिए था। यानी पांच साल की सेवा के बाद ही नौकरी छोड़ने पर कर्मचारी ग्रेच्युटी का हकदार होता था।


ग्रेच्युटी का फॉर्मूला
मौजूदा समय में ग्रेच्युटी की गणना एक तय फॉर्मूले के आधार पर होती है. इसमें मानक तय किए गए हैं। इसका कैलकुलेशन समझिए। कुल ग्रेच्युटी की रकम = (अंतिम सैलरी) x (15/26) x (कंपनी में कितने साल काम किया)


एक उदाहरण से समझिए
मान लीजिए कि किसी कर्मचारी ने 10 साल एक ही कंपनी में काम किया। उस कर्मचारी की अंतिम सैलरी 50,000 रुपये (बेसिक सैलरी और महंगाई भत्ता मिलाकर) है। यहां महीने में 26 दिन ही काउंट किया जाता है, क्योंकि माना जाता है कि 4 दिन छुट्टी होती है। वहीं एक साल में 15 दिन के आधार पर ग्रेच्यु​टी का कैलकुलेशन होता है।

कुल ग्रेच्युटी की रकम = (50,000) x (15/26) x (5)= 1,44,230

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