अब 1 अक्टूबर से इस शर्त पर ड्राइविंग के दौरान इस्तेमाल कर सकेंगे मोबाइल फोन


अब वाहन चालक वाहन चलाते वक्त मोबाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसके लिए सड़क परिवहनन मंत्रालय से अधिसूचना जारी कर दी है। मंत्रालय की अधिसूचना के मुताबिक हावनों चालकों को वाहन में मोबाइल इस्तेमाल करने की अनुमति दी गयी है। पर इसका इस्तेमाल सिर्फ नेविगेशन के लिए किया जा सकता है। साथ में यह भी ध्यान देना होगा कि इस दौरान ड्राइविंग से ध्यान न भटके। यह भी साफ किया गया कि ड्राइविंग के दौरान फोन पर बात करते हुए पकड़े जाने पर 1,000 रुपये से लेकर 5,000 रुपये तक का फाइन लग सकता है।


बता दे कि परिवहन मंत्रालय ने वाहन चलाते समय हाथ में पकड़े हुए उपकरण या मोबाइल के उपयोग को लेकर विशेष तौर मंत्रालय ने यह अधिसूचना जारी की है। मंत्रालय के नये नियम के मुताबिक मोबाइल फोन का इस्तेमाल वाहन चलाते वक्त चालक सिर्फ नेविगेशन के लिए कर सकता है। पर उसे मोबाइल को डैशबोर्ड में ऐसे जगह पर फिक्स करना है जहां पर वाहन चलाने के वक्त उसकी एकाग्रता में गड़बड़ी नहीं हो। उसे सड़क पर नजर रखने में कोई परेशानी नहीं हो। इससे पहले टाइम्स ऑफ इंडिया ने बताया था कि मंत्रालय नेविगेशन के इस्तेमाल के लिए चालकों को मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने देने की अनुमति देने की तैयारी कर रहा है।


मोटर वाहन (संशोधन) कानून के तहत इन नियमों को 1 अक्टूबर से लागू कर दिया जाएगा। पिछले साल ही केंद्र सरकार ने इस कानून में कई संशोधन को लागू किया था, जिसमें परिवहन नियम से लेकर सड़क सुरक्षा आदि शामिल थे। इन नियमों के उल्लंघन करने पर मोटे जुर्माने का प्रावधान किया गया था। साथ ही, भ्रष्टाचार को कम करने के लिए टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड किया गया था।

Post a Comment

أحدث أقدم