इन गाड़ियों पर लगेगा अधिक ग्रीन टैक्स, केंद्र सरकार ने प्रस्ताव को दी मंजूरी


सोमवार को केंद्रीय परिवहन और हाइवे मंत्री नितिन गडकरी ने 8 साल से पुराने परिवहन वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। यह टैक्स फिटनेस सर्टिफिकेट को रिन्यू करवाने के लिए लिया जाएगा। मंत्रालय की तरफ से जारी की गई सूचना के अनुसार इससे जितना भी राजस्व प्राप्त होगा इसका इस्तेमाल प्रदुषण नियंत्रण की गतिविधियों में किया जाएगा। वहीं निजी वाहनों पर 15 साल पूराने होने पर ही ग्रीन टैक्स लगाया जाएगा।  


अभी तक मिली जानकारी के अनुसार 8 साल से पुराने परिवहन वाहनों पर रोड टैक्स का 10 से 25 फिसदी टैैक्स लगाया जाएगा। इसके अलावा निजी वाहनों पर टैक्स की दर 15 प्रतिशत रखी जाएगी। इसके साथ ही सार्वजनिक परिवहन के वाहनों पर भी टैक्स लगाया जाएगा हांलाकि इस पर दर कम रखी जाएगा। सरकार उन वाहनों पर अधिक टैक्स लगाएंगे जो अत्याधिक प्रदुषण करते है जो कि रोड टैक्स का 50 प्रतिशत हो सकता है। इस टैक्स की वसूली फिटनेस सर्टिफिकेट रिन्यु कराते समय की जाएगी। 


मंत्रालय की ओर से जानकारी मिली है कि टैक्स कितना लगेगा यह अलग ईंधनों के अनुसार होगा। पैट्रोल और डीजल पर टैक्स अलग-अलग होगा। इसके अलावा हाइब्रिड, इलेक्ट्रिक वाहनों और सीएनजी, एथनॉल, एलपीजी पर चलने वाले वाहनों को टैक्स में छूट मिलेगा और ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, टिलर आदि  जो कि खेती में इस्तेमाल होने वाले वाहन है इन पर ग्रीन टैक्स नहीं लगाया जाएगा। 

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