केंद्रीय पर्यावरण सचिव सीके मिश्र की तरफ से जारी एडवाइजरी में राज्यों से कहा गया है कि वे 50 माइक्रोन से पतले प्लास्टिक के कैरी बैग, खाने की पैकेजिंग में प्रयोग होने वाली प्लास्टिक, प्लास्टिक की बोतल, गिलास, कांटे-चम्मच, स्ट्रॉ, कप आदि के इस्तेमाल को रोकें। आदेश में यह साफ किया कि पानी व विभिन्न पेयों की बोतलों को इससे अलग रखा जाए। क्योंकि ये पुनचक्रित प्लास्टिक के दायरे में आती हैं।
प्लास्टिक वेस्ट ट्रीटमेंट की नई तकनीकें विकसित करने के प्रयासों को भी प्रोत्साहित किया जाए। इसके लिए पर्यावरण मंत्रालय आर्थिक सहायता भी देता है। सरकारी दफ्तरों में प्लास्टिक के गैर जरूरी इस्तेमाल को हतोत्साहित करें। जैसे पानी की बोतलें, प्लास्टिक के फूल, सजावटी सामग्री, बर्तन, फोल्डर आदि का इस्तेमाल नहीं करें। लोगों में प्लास्टिक के खिलाफ जागरूकता अभियान चलाएं।
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