कोरोना काल में सभी स्‍कूल फीस में 15 फीसदी तक कटौती करें: सुप्रीम कोर्ट


 कोरोना महामारी के काल में मार्च 2020 के बाद से स्कूलों व शैक्षणिक संस्थानों में ताला लगा हुआ है। कुछ स्थानों पर स्कूलों को खोला गया लेकिन कोरोना के दूसरे लहर में एक बार फिर शैक्षणिक संस्थानों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में स्कूलों की पढ़ाई ऑनलाइन माध्यम से चल रही है। लेकिन पिछले साल स्कूल फीस के कई मामले कोर्ट में पहुंचे, जिसके बाद अलग अलग राज्य सरकारों द्वारा स्कूल फीस को लेकर अलग अलग दिशानिर्देश जारी किए गए। लेकिन अब इस बाबत सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश जारी किया है।


सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को राजस्थान के 36,000 गैर सहायता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों को निर्देशित किया कि वे शैक्षणिक सत्र 2020-21 के छात्रों को सालाना कुल फीस में 15 फीसदी कम फीस वसूलें। कोर्ट ने अपने फैसले में आगे साफ किया कि फीस का भुगतान न होने पर किसी भी किसी भी कक्षा के छात्र के रिजल्ट को नहीं रोका जाएगा चाहे क्लास वर्चुअल हों या फिर सामान्य हों। 


सुप्रीम कोर्ट ने इस बाबत सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है। न्यायधीश ए एम खानविलकर और न्यायधीश दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने अपने फैसले में कहा कि सत्र 2020-21 के लिए अभिभावकों से फीस का भुगतान 6 किश्तों में किया जाएगा। हालांकि इसपर स्कूल चाहें तो आर्थिक संकट के समय छात्रों की फीस में 15 फीसदी से अधिक की छूट भी दे सकते हैं।

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