महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइंस के मुताबिक, पूरे राज्य में सिनेमाघर, थिएटर, ऑडिटोरियम, मनोरंजन पार्क, जिम, स्पोर्ट्स कॉम्पलेक्स बंद रहेंगे। फिल्मों और सीरियल की शूटिंग पर रोक लगा दी गई है। जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी दुकानें और मॉल बंद रहेंगे। पूजा के सभी स्थल, स्कूल, कॉलेज और प्राइवेट कोचिंग क्लास, सैलून, स्पा और ब्यूटी पार्लर भी 1 मई सुबह 7 बजे तक बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक आयोजन पर बैन रहेगा।
जरूरी सेवाओं को छोड़कर अन्य दफ्तर बंद रहेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को बंद नहीं किया गया है, लेकिन लोकल ट्रेन और बसों का इस्तेमाल केवल जरूरी सेवाओं में लगे लोग ही कर पाएंगे। ई-कॉमर्स सेवा (जरूरी वस्तुओं की डिलीवरी), पेट्रोल पंप और सेबी से जुड़़े वित्तीय संस्थान खुले रहेंगे। एटीएम खुले रहेंगे और बैंकों में कामकाज जारी रहेगा। कंस्ट्रक्शन कार्य भी किए जा सकते हैं। हालांकि, कंस्ट्रक्शन कंपनियों से कहा गया है कि वे मजदूरों के साइट पर रहने की ही व्यवस्था करें। होटल और रेस्तरां को केवल टेक अवे और होम डिलीवरी की इजाजत दी गई है।
सभी अस्पताल, जांच केंद्र, क्लीनिक, वैक्सीनेशन सेंटर, मेडिकल इंस्योरेंस ऑफिस, दवा की कंपनियां और दुकानें, सेनिटाइजर्स, मास्क सहित मेडिकल इक्विपमेंट के निर्माण, वितरण, बिक्री आदि को पाबंदियों से पूरी तरह छूट दी गई है। सब्जियों, फलों, डेयरी, बेकरी और किराना दुकानें खुली रहेंगी।
पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टैक्सी, ऑटो और पब्लिक बसें चलती रहेंगी, लेकिन इनमें केवल जरूरी सेवाओं से जुड़े लोगों को सफर की इजाजत होगी। मालवाहक गाड़ियों की आवाजाही बाधित नहीं होगी। डेटा सेंटर्स, क्लाउड सर्विसेज और आईटी सर्विसेज को भी पाबंदियों से छूट दी गई है। सरकारी, प्राइवेट सिक्यॉरिटी सर्विसेज, गैस सप्लाई सर्विस, पोस्टल सर्विस को छूट के दायरे में रखा गया है।
एक टिप्पणी भेजें