तीन दिन में नहीं किया यह सरकारी काम, तो लग सकता है 10 हजार का जुर्माना


कोरोना महामारी को देखते हुए इनकम टैक्स विभाग आयकर रिटर्न भरने की तारीख को तीन बार बढ़ा चुका है। पहले तारीख बढ़ाकर 30 नंवबर की गई, फिर इसे 31 दिसंबर के लिए बढ़ाया गया, अब इसे बढ़ाकर 10 जनवरी कर दिया गया है। ऐसे में अब बढ़े हुए तारीख तक रिटर्न भरने के लिए केवल 3 दिन बचे हुए है। आयकर विभाग लगातार मैसेज और सोशल मीडिया के जरिए लोगों को अलर्ट कर रहा है ताकि वो बिना पेनल्टी अपना रिटर्न समय से भर सके।


आयकर विभाग लोगों के पैन नंबर से जुड़े रजिस्टर्ड नबंर पर लगातार मैसेज भेज रहा है। इस मैसेज के जरिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट लोगों को सचेत कर रहा है कि समय से अपना रिटर्न भरिए वरना भारी जुर्माना भरना पड़ेगा।अगर आप 10 जनवरी की डेडलाइन मिस करते है तो पिछले साल की तुलना में दोगुना जुर्माना चुकाना पड़ सकता है। कोरोना वायरस महामारी के चलते सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस ने वित्त वर्ष 2019-20 के लिए ITR फाइल करने की तारीख बढ़ाकर 10 जनवरी तक कर दिया है। आयकर विभाग अलर्ट जारी कर लोगों को बता रहा है कि 10 जनवरी से पहले अपना रिटर्न फाइल कर दें


पिछले साल समय से इनकम टैक्स रिटर्न फाइल न करने पर पेनाल्टी केवल 5,000 रुपए थी। लेकिन इस बार टैक्सपेयर्स को 10,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। हालांकि, यह जुर्माना या देर से फाइलिंग शुल्क केवल तभी लागू होगा जब टैक्सपेयर्स की नेट कुल आय (यानी प्रस्तावित डिडक्शन और टैक्स छूट के बाद आय) वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए से अधिक हो।

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