कल से खुलेंगे जिम और योगा सेंटर, जानिए स्वास्थ्य मंत्रालय की गाइडलाइन


स्वास्थ्य मंत्रालय ने 5 अगस्त यानि कल से जिम और योगा सेंटर्स को खोलने की अनुमति दे दी है लेकिन इसके लिए कड़े-निर्देशों का पालन करना होगा, स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस सिलसिले में सोमवार को गाइडलाइन जारी की है, सरकार ने स्पष्ट किया है SOP (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) का पूरा ध्यान रखना होगा जिसके तहत मास्क पहनना, सोशल डिस्टेसिंग के नियमों का पालन करना आता है,आपको बता दें कि कोरोना वायरस कहर को देखते हुए आनलॉक वन और टू में जिम और योगा सेंटर को बंद रखा गया था। ये है गाइडलाइन....


- जहां कोरोना वायरस के अधिक मामले हैं वहां अभी जिम और योग संस्थानों पर पाबंदी जारी रहेगी।

- कंटेनमेंट जोन के बाहर ही जिम और योग संस्थानों को खोलने की अनुमति।

- सभी योग संस्थानों और जिम को राज्य सरकारों द्वारा जारी गाइडलाइन का पालन अनिवार्य।

- जिम और योगा सेंटरों में 65 वर्ष से अधिक आयु के लोगों, गंभीर बीमारियों से ग्रस्त लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को जिम और योग संस्थानों में ना आने की सलाह।


- सभी को सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना होगा और कम से कम 6 फीट की दूरी बनाकर रखनी होगी।

- सभी को फेस मास्क का इस्तेमाल जरूरी होगा।

- साबुन से हाथ धोने और सैनेटाइजर का इस्तेमाल जरूरी।

- परिसर में थूकना पर पाबंदी होगी।

सभी को आरोग्य सेतु ऐप अपने मोबाइल में रखना आवश्यक होगा।

Post a Comment

और नया पुराने