कोरोना वायरस से बचाव के चलते गुटखे व तम्बाकू उत्पाद बेचने वाले पर सख्त कार्रवाई


श्रीगंगानगर, कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के चलते चल रहे लॉक डाउन में पान, गूटखा व अन्य तम्बाकू उत्पाद आदि चबाकर थूके जाते हैं। थूकने के कारण भयंकर परिणाम सामने आ सकते हैं। ऐसे में गुटखे व तम्बाकू उत्पाद दुकानों को खोलने की अनुमति नहीं है और कहीं बिक्री की शिकायत मिलती है तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


पुलिस अधिकारियों ने बताया कि पान, गुटखा व अन्य तम्बाकू उत्पाद की दुकानें आवश्यक खाद्य पदार्थों में नहीं आते हैं। इस तरह के पदार्थों के उपभोगकर्ता चबाने के बाद सार्वजनिक स्थानों या आसपास इलाके में थूकते हैं7 जिसके कारण भंयकर परिणाम सामने आ सकते हैं। इसलिए इस प्रकार के उत्पाद विक्रेताओं को दुकानें खोलने की अनुमति नहीं है।


यदि इस प्रकार के विक्रेता दुकान खोलते हैं तो उनके खिलाफ आईपीसी की धारा 181, 188 व सरकार की ओर से जारी गाइड लाइन के अनुसार कार्रवाई अमल में लाई जाए। यदि इस तरह के उत्पाद बेचने की शिकायत आती है तो संबंधित के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके लिए लॉक डाउन में लगे पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए गए हैं।

Post a Comment

और नया पुराने