अब 14 नवंबर तक चलेंगे 500-1000 के नोट, टोल भी माफ़


आठ नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 500 और 1000 के नोट बंद किए जाने की घोषणा के बाद 11 नवंबर तक देश के सभी टोलों पर टैक्स नहीं लिए जाने की घोषणा की थी लेकिन टोलों पर गाड़ियों की लंबी कतार और ट्रैफिक जाम को देखते हुए मंत्रालय ने ये तारीख बढ़ाने का फैसला किया है। केंद्रीय परिवहन मंत्रालय  ने देश के किसी भी टोल पर 14 नवंबर तक टैक्स नहीं लिए जाने की घोषणा की है।

इसके अलावा अस्पतालों और पेट्रोल पंपों पर भी 14 नवंबर तक 500 और 1000 के पुराने नोट चलाए जा सकेंगे। पीएम मोदी की घोषणा के अनुसार आठ नवंबर को रात 12 बजे के बाद 500 और 1000 के सभी पुराने नोट रद्दी बन कर रह गए। पीएम मोदी की घोषणा के बाद सभी देशवासी अपने पुराने नोट 30 दिसंबर 2016 तक बैंकों और डाकघरों में बदल सकते हैं या अपने खातों में जमा कर सकते हैं।
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पहले घोषणा की गई थी कि अस्पताल, पेट्रोल पंप, रेलवे स्टेशन, हवाईअड्डे, टोल टैक्स इत्यादि पर पुराने नोट शुक्रवार ( 11 नवंबर) तक चलेंगे लेकिन सरकार ने आज इसकी समय सीमा बढ़ाकर 14 नवंबर कर दी।
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